मैक्सटर्न से मारपीट मामले में एल्विश यादव को मिली बड़ी राहत, कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने रद्द कर दी FIR
27 days ago | 6 Views
एल्विश यादव को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को मारने की धमकी देने के मामले में एल्विश के खिलाफ दर्ज हिंसा और धमकी की एफआईआर को सशर्त रद्द कर दिया है। जस्टिस अनूप चितकारा ने आदेश में कहा है कि एल्विश यादव और उसके सहयोगी भविष्य में कभी सोशल मीडिया पर हिंसा नहीं फैलाएंगे और न ही अपमानजनक शब्द कहेंगे। एल्विश के खिलाफ सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर सागर ठाकुर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। एल्विश और उसके सहयोगियों के खिलाफ गुरुग्राम में केस दर्ज हुआ था।
ऐसी हिंसा को समाज में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती
जस्टिस चितकारा ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस से संबंधित तथ्यों को देखने से पता चलता है कि हिंसा का मकसद मशहूर होने और कंटेंट बनाने के लिए था। एल्विश और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने का आदेश देते हुए जस्टिस चितकारा ने कहा कि भविष्य में ऐसा करने से रोक के साथ ही यह भी याद रखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना है। जब सोशल मीडिया में हिंसा दिखाई जाती है तो कूल और मनोरंजक लगती है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इस तरह की हिंसा को समाज में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर को अपने कुछ दर्शकों के लिए ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए।
सागर ठाकुर से की थी मारपीट
एल्विश यादव ने इसी साल 8 मार्च को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर से मारपीट की थी। इसका वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह सागर ठाकुर पर लात-घूंसे बरसाते नजर आए। इसके बाद सागर ने एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, बाद में दोनों ने समझौता कर लिया था। इसी आधार पर धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। सागर ठाकुर दिल्ली के रहने वाले हैं और मैक्सटर्न नाम से चैनल चलाते हैं। वह एक कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर उनके 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।